ट्रान्सपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, 10 साल की जेल का कानून रद्द हो

ब्यूरो

ट्रान्सपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, 10 साल की जेल का कानून रद्द हो

नयी दिल्ली। एआईकेएमएस की केंद्रीय कार्यकारिणी ने गरीब परिवारों से आने वाले ट्रक ड्राइवरों के काम पर कड़े प्रावधान लागू करने के लिए आकस्मिक मृत्यु पीड़ितों की भावनाओं से खेलने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की है। दुर्घटनाओं में ड्राइवर के पास जान बचाने का केवल भागने का ही एक उपाय होता है। इसे अब भाजपा द्वारा ‘हिट एंड रन’ अपराध करार दिया गया है, मानो यह जानबूझकर किया गया हो। बीजेपी ने 10 साल की जेल और 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है। अधिकांश दुर्घटनाएँ खराब सड़क रखरखाव, कोहरे, सिग्नल और तकनीकी विफलताओं और कम वेतन और ओवरटाइम ड्राइविंग के कारण होती हैं। उनमें से कोई भी जानबूझकर नहीं की जाती है। पीड़ित और ‘अपराधी’ ड्राइवर दोनों ही अधिकतर निर्दोष होते हैं। कोई भी ड्राइवर हत्या करने के लिए बेरहमी से गाड़ी नहीं चलाता और वे केवल अपने परिवारों के लिए दो जून की रोटी कमाने के लिए काम करते हैं।
यह कानून छोटी ड्राइविंग नौकरियों को असुरक्षित बना देगा और बड़े ट्रांसपोर्टरों, निगमों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मदद करेगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ाएगा।
सीईसी, एआईकेएमएस ने ड्राइवरों और ट्रक ड्राइवरों के विरोध को पूरा समर्थन दिया है और इस कानून को पूरी तरह वापस लेने की मांग की है। सभा ने मांग की है कि गरीब ड्राइवरों को अपना लक्ष्य बनाने के बजाय दुर्घटना पीड़ितों को पूर्ण और उचित मुआवजा दिया जाए जैसा कि हवाई यात्रा दुर्घटनाओं के लिए दिया जाता है
वी. वैंकटरमाइया, अध्यक्ष
डॉ. आशीष मितल, महासचिव

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