शाहगंज के डबल मर्डर के अपराध में 06 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 50,000-50,000 रु0 का अर्थदण्ड

आलोक वर्मा, जौनपुर, ब्यूरो,

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे सघन पैरवी अभियान के अन्तर्गत थाना शाहगंज के डबल मर्डर के अपराध में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से 06 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 50,000-50,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्तगण द्वारा किये गये डबल मर्डर के अपराध के सम्बंध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना शाहगंज में मु0अ0सं0 05/14 धारा 302/149/120बी भादवि का मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी और आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे सघन पैरवी अभियान के अन्तर्गत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी शाहगंज के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 01.11.2023 को माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. मो0 कलीम पुत्र अशफाक अहमद 2. अबुजर पुत्र हाजी अंसार 3. तारिक पुत्र जलालुद्दीन 4. तारिक पुत्र मो0 आसीम 5. मो0 राहिल पुत्र मो0 वैश 6. पप्पू उर्फ शेख महमूद आलम निवासीगण हाजी रफीपुर थाना शाहगंज, जौनपुर को धारा 302/149/120बी भादवि के अन्तर्गत अपराध के लिये आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 50,000-50,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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