लॉकडाउन-4 में राहत देते हुए जिला प्रशासन ने बाजारों को खोलने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार से सभी तरह की दुकानें और बाजार खुल जाएंगे। साथ ही कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। जैसे सप्ताहिक बंदी के अलावा एक दिन बाईं और दूसरे दिन दाहिनी पटरी की दुकानें खुलेंगी। सभी गतिविधियां सुबह सात से शाम सात बजे तक ही चल सकेंगी।
लखनऊ रेड जोन में बना हुआ है। ऐसे में डीएम अभिषेक प्रकाश ने व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक की। इसके बाद दिशा निर्देश जारी किए। कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी। बफर जोन में सिर्फ किराना और दवा दुकानों को खोलने की छूट है। शेष शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी। मिठाई और बेकरी की दुकानों से पैक कराकर तुरंत वापस जाना होगा। खरीदारों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। पार्क और स्टेडियम में सुबह शाम टहलने, योग करने जा सकेंगे। खिलाड़ियों को अभ्यास की छूट दी गई है। सैलून या पार्लर में सिर्फ हेयर कटिंग की छूट है।
मॉल, सिनेमाहॉल पहले की तरह बंद रहेंगे
मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टिप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहले की तरह बंद रहेंगे। सिटी बस, ई रिक्शा, टैक्सी, टेम्पो, ऑटो पर भी रोक जारी रखी गई है। जिन होटलों में स्वास्थ्यकर्मी क्वारंटीन हैं उनको छोड़कर शेष बंद रहेंगे।