ब्यूरो,
कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने नि:संतान दंपती की याचिका पर सुनवाई करते हुए आईवीएफ के माध्यम से इलाज कराने की इजाजत दी है। जिन दंपती की ओर से याचिका दायर की गई है उनमें पति की उम्र 61 साल जबकि पत्नी की उम्र 39 साल है। दरअसल कानूनन इस बात की इजाजत नहीं है कि 55 साल से ऊपर की उम्र वाले पुरुष का आईवीएफ के जरिए इलाज करवाया जा सके। इसलिए पत्नी ने कोर्ट का रुख अपनाया और अब जाकर उसे कामयाबी मिली है। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि विषम परिस्थितियों में इस बात की इजाजत दी जाती है।