ब्यूरो,
RTI में लखनऊ पुलिस: पुलिस किसी को कभी भी रोक सकती है
लखनऊ पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को आरटीआई में दी गयी सूचना में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने 21 से 23 अगस्त तथा फिर 27 अगस्त 2021 को अमिताभ और उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर को गोरखपुर और अयोध्या जाने से रोकते हुए नज़रबंद किया था.
पुलिस ने यह दावा किया है कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत कोई भी पुलिस अधिकारी किसी को भी कहीं जाने से मना कर सकता है, जिसके लिए अलग से किसी भी आदेश की जरुरत नहीं होती है. पुलिस ने कहा कि अमिताभ को कानून व्यवस्था के दृष्टिगत गोरखपुर और अयोध्या जाने से रोका गया और एसीपी गोमतीनगर ने उन्हें पूछे जाने पर लिख कर भी यह बात बताई थी.
पुलिस ने कहा कि उनके पास इसके अलावा अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है.
अमिताभ के अनुसार पुलिस का यह जवाब बिलकुल गलत है क्योंकि किसी भी प्राधिकारी को किसी नागरिक को बिना पर्याप्त आधार और बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये मनमाने ढंग से रोके जाने का कोई अधिकार नहीं है.