ब्यूरो,
लखीमपुर खीरी मामले पर SC की सख्त टिप्पणी-
सुप्रीम कोर्ट केस यूपी पुलिस से छीन किसी अन्य जांच एजेंसी को सौंपने के मूड में!
सीबीआई को केस सौंपने के पक्ष में नहीं!
लखीमपुर पर SC की योगी सरकार को फटकार,
302 का केस है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ?
“क्या आरोपी आम आदमी होता तो उसे इतनी छूट मिलती!
SIT में सिर्फ स्थानीय अधिकारियों को रखा गया है। यह मामला ऐसा नहीं जिसे CBI को सौंपना भी सही नहीं रहेगा। हमें कोई और तरीका देखना होगा। डीजीपी सबूतों को सुरक्षित रखें। 20 अक्टूबर को सुनवाई.”
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है.
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जब तक कोई अन्य एजेंसी इसे संभालती है तब तक मामले के सबूत सुरक्षित रहें। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक वैकल्पिक एजेंसी के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए कहा है जो मामले की जांच कर सकती है.