ब्यूरो,
इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछे गए एक प्रश्न के विकल्प को गलत माना है.
हाईकोर्ट ने विकल्प गलत मानते हुए उसका एक अंक उन अभ्यर्थियों को देने का निर्देश दिया है. जिन्होंने हाईकोर्ट में अपील या याचिका दाखिल की है और जिनके एक ही अंक कम पड़ रहे हैं.
याचिका में छह सवालों के उत्तर को लेकर चुनौती दी गई थी. इनका कहना है कि भर्ती प्राधिकारी ने जिन उत्तरों को सही माना है वह सही नहीं है.
कोर्ट ने इनमें से सिर्फ एक प्रश्न संख्या 60 को लेकर की गई आपत्ति को ही सही माना.
कोर्ट ने कहा है कि यदि एक अंक पाने के बाद अभ्यर्थी मेरिट में आ जाता है तो उसे नियुक्ति दी जाए…