ब्यूरो,
3 फीसदी पॉजिटिविटी दर से अधिक वाले राज्यों से आने वालों को लाना होगा निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट,
कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट के बाद मिलेगी यूपी में एंट्री,
चार दिन से अधिक पुरानी रिपोर्ट नहीं होगा मान्य,
जो टीकाकरण की दो खुराक ले चुके हैं उनको दी जा सकती है छूट,
रेल, सड़क, वायु मार्ग से आने वालों पर नियम होगा लागू,
हाई कोविड पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से आने वालों की होगी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग।