मुख्यमंत्री का पुतला जलाने के आरोपियों की सशर्त जमानत मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाने और उनके खिलाफ नारेबाजी करने के आरोपी तीन सपा कार्यकर्ताओं की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने फूलचंद्र यादव व अन्य की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। याचियों के अधिवक्ता शिवम यादव व अखिलेश सिंह का कहना था कि यह राजनीतिक विरोध प्रदर्शन था। उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में बंद करना सही नहीं है। एफआईआर से देशद्रोह का कोई अपराध भी नहीं बनता है।
कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभूति लेकर रिहा किया जाए। कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए जनहित याचिका में जारी समादेश का पालन किया जाए। समादेश में कहा गया है कि संक्रमण के कारण प्रतिभूति दे पाने में असमर्थ होने पर एक माह में प्रतिभूति जमा करने का आश्वासन लेकर रिहा किया जाए।प्रतिभूति जमा न करने के कारण जमानत मंजूर होने के बाद आरोपियों को जेल में न रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि शर्तें न मानने पर याचियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
घटना को लेकर चित्रकूट के कर्वी थाने में याचियों सहित 12 नामजद और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। जिसमें देशद्रोह का भी आरोप है। छह आरोपियों की जमानत पहले ही हो चुकी है। याची 17 मार्च 2021 से जेल मे बंद हैं।