दिल्ली सरकार का आदेश- स्कूलों को लौटानी होगी 15% फीस

दिल्ली सरकार का आदेश- स्कूलों को लौटानी होगी 15% फीस

कोरोना वायरस से जूझ रहे अभिभावकों को दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में चार्ज किए गए फीस में 15% की कटौती करने का आदेश दिया है. दिल्ली सरकार ने ऐसा अभिभावकों की प्राइवेट स्कूलों के फीस संबंधी भ्रम को दूर करने के लिए किया है.

उदाहरण के लिए, यदि वित्त वर्ष 2020-21 में स्कूल की मासिक फीस 3,000 रुपए रही है तो स्कूल उसमें 15℅ की कटौती करने के बाद अभिभावकों से केवल 2,550 रुपये ही चार्ज करेंगे. स्कूलों को ये निर्देश दिया गया है कि यदि स्कूलों ने अभिभावकों से इससे ज़्यादा फीस ली है तो स्कूलों को वो फीस लौटाना होगा अथवा आगे के फीस में एडजस्ट करना होगा.

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना काल में जब सभी पैरेंट्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे है. उस दौरान फीस में 15% की कटौती उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी.  स्कूल मैनेजमेंट पैरेंट्स की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान न करने के आधार पर स्कूल की किसी भी गतिविधि में विद्यार्थियों को भाग लेने से नहीं रोकेगा.

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