चंद्रशेखर आजाद पार्क से कब्र और मस्जिद हटाने की मांग पर नोटिस जारी, नाराज HC ने पूछा- अधिकारी क्या कर रहे हैं?

चंद्रशेखर आजाद पार्क से कब्र और मस्जिद हटाने की मांग पर नोटिस जारी, नाराज HC ने पूछा- अधिकारी क्या कर रहे हैं?

इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रयागराज जिले के चर्चित चंद्रशेखर आजाद पार्क से कब्र और मस्जिद हटाने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल दी गई है. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम समुदाय चंद्रशेखर आजाद पार्क में कृत्रिम कब्रें और मजार बना रहा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसी तरह का आदेश 1987 में अवैध अतिक्रमण को लेकर पारित किया गया था. कोर्ट ने पूछा कि इस आदेश को लागू क्यों नहीं किया गया. प्रशासन के रवैये से खफा दिख रहे हाई कोर्ट ने पूछा कि आखिर अधिकारी क्या कर रहे हैं?

याची जितेंद्र सिंह की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 जुलाई को होगी. कार्यवाहक चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस राजेंद्र प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई.

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