
लखनऊ – सिगरेट व तंबाकू बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस, नगर निगम वाले शहरों के लिए आदेश जारी, लखनऊ में पहले से लागू है नियम, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद बरेली व शाहजहांपुर में लागू होगी व्यवस्था, अब बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पादन के बिक्री करने पर पहली बार ₹2000 जुर्माना वह सामान को किया जाएगा जब्त, दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹5000 देना होगा जुर्माना, तीसरी बार पकड़े जाने पर ₹5000 जुर्माने के साथ दर्ज होगी एफआईआर।