पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड को लेकर जारी की गाइड लाइन।
- कोरोना संक्रमित भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव और अपने मताधिकार का भी करेंगे प्रयोग।
- बिना मास्क लगाए पर्चा नहीं भर पाएंगे प्रत्याशी।
- बिना मास्क रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नहीं जा सकेंगे प्रत्याशी।
- प्रवेश से पहले साबुन और सेनेटाइजर से हाथ धुलेंगे।
- चुनाव प्रचार के दौरान पांच से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल।
- प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन।
- सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा अनिवार्य।
- स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी कोविड नियमों का करवाएंगे पालन।
- राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र।