4 मई से दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। हालांकि इसमें लॉकडाउन-2 के मुकाबले कई रियायतें दी गई हैं। गृह मंत्रालय ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बंटे जिलों के हिसाब से दिशा-निर्देश जारी किया है। जबकि कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो हर जोन में बंद रहेंगी। मगर क्या यूपी, बिहार और उत्तराखंड की राज्य सरकारें इतनी छूट देने को तैयार हैं? राज्यों ने क्या तैयारी की है आइए जानते हैं। बिहार के ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में सैलून चार मई यानी सोमवार से खुल जाएंगे। जबकि रेड जोन में सख्ती जारी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा तैयार सूची में बिहार में 5 जिले रेड जोन, 20 जिले ऑरेंज और 13 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। रेड जोन को छोड़कर ई-कॉमर्स कंपनियां गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने 17 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई प्रतिबंधों में ढील दी है। रेड जोन में लोगों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने की अनुमति होगी। इसके अलावा इन इलाकों में नाई की दुकान और सैलून आदि भी नहीं खुलेंगे। बिहार में 5 जिले रेड जोन में, 20 जिले ऑरेंज जोन में और 13 जिले ग्रीन जोन में हैं। राज्य सरकार ग्रीन जोन के 13 जिलों की अन्य जिलों से लगने वाली सीमाओं को सील कर सकती है। ग्रीन जोन में लोग व्यवसायिक गतिविधि तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन बंदिशें रहेंगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार प्रदेश में रेड जोन में किसी तरह की कोई छूट नहीं देगी। उन्होंने कहा कि हम केंद्र की गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे। रेड जोन में कोई छूट नहीं देंगे जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ छूट मिलेंगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में हम सब्जी और किराने की दुकानों को पहले से छूट दे चुके हैं । ऐसे में, हमारी कोशिश है कि ऑरेंज जॉन को ग्रीन में और रेड जोन को पहले ऑरेंज और फिर ग्रीन में बदलकर प्रदेश को कोरोना से मुक्त करें। उधर, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने हॉटस्पॉट के बाहर वाले क्षेत्रों में जरूर वस्तुओं की दुकानें खोलने को कहा है। यह दुकानें छोटे कस्बों व गांवों में खोली जाएंगी। खासकर निर्माण सामग्री ईंट, सीमेंट, मोरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर व मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकानें खोली जाएंगी। मुख्य सचिव ने डीएम और पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा है कि इन दुकानों को सशर्त खोले जाने की अनुमति दी जाएगी। इनके खुलने पर सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि इन दुकानों को खोलने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का अक्षरशः कड़ाई से पालन कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने यह निर्देश सभी मंडलायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों व पुलिस उप महानिरीक्षकों, रेंज, पुलिस आयुक्त लखनऊ व नोएडा एवं सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेज कर दिए हैं। उत्तराखंड में सोमवार से सभी सरकारी (राज्य-केंद्र सरकार) व अर्ध सरकारी दफ्तर खुलेंगे। वहीं, दुकानें भी एक के बजाय अपराह्न चार बजे तक खुल सकेंगी। रेड जोन के जिले में एक बजे तक ही जरूरी चीजों की दुकानें खुल सकेंगी। शनिवार को सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि, दफ्तर सुबह दस बजे से अपराह्न चार बजे तक ही खुलेंगे। बाजार भी सुबह सात बजे से अपराह्न चार बजे खुलेंगे, जबकि रेड जोन में सिर्फ आवश्यक सेवा से जुड़ी दुकानें खुलेंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को कहा कि राज्य के तीर्थयात्री चार मई से राज्य स्थित केदारनाथ एवं अन्य हिमालयी मंदिर जा सकते हैं। रावत ने कहा कि चार मई से लोगों को कुछ पाबंदियों के साथ अंतर जिला आवागमन की इजाजत दी जा रही है, विशेष तौर पर उन जिलों में जो ग्रीन जोन में पड़ते हैं।