राजस्थान: शादी में अगर 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए तो निरस्त होगा मैरिज हॉल का लाइसेंस

राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक और आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किसी शादी में 100 से अधिक लोग जुटे तो विवाह स्थल का लाइसेंस निरस्त होगा। स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। साथ ही अब शादी में कोरोना गाइडलाइन की पालना की जिम्मेदारी विवाह स्थल संचालकों की ही होगी।

विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने जारी आदेश में बताया कि कोरोना को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर अब विवाह स्थल संचालक और मालिक जिम्मेदार होंगे। साथ ही शादी व अन्य समारोह में 100 लोग आने के बाद विवाह स्थल के गेट बंद करने होंगे।

अब अतिरिक्त व्यक्तियों के प्रवेश पर विवाह स्थल संचालक को ही रोक लगानी होगी। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेशों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से जल्द ही एक प्रोफार्मा भी तैयार किया जाएगा। यह प्रोफार्मा भरकर निकायों को विभाग में भेजना होगा।

बता दें कि राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। जयपुर, जोधुपर समेत कई अन्य जिलों में अधिक केस मिल रहे है। साथ ही यह आंकड़ा शादियों के कारण भी बढ़ रहा है। इसलिए सरकार ने अब यह फैसला लिया है। शनिवार को राजस्थान में 2076 पॉजिटिव केस मिले। साथ ही 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई। राज्य में अब भी 23 हजार 176 पॉजिटिव केस है।

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