नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके लिए जन सेवा या लोकवाणी केन्द्रों पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। पहले से बने हुए राशन कार्ड में भी संशोधन करवाया जा सकता है।
खाद्य व रसद विभाग के अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने जानकारी दी है। नए या संशोधन के लिए आवेदन प्रपत्र पर सभी सूचनाएं भरकर परिवार के मुखिया (वरिष्ठतम महिला/परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न होने पर वरिष्ठतम सदस्य) की पासपोर्ट साइज फोटो, मुखिया के बैंक पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की छायाप्रति, निवास प्रमाण-पत्र (यदि आधार कार्ड में आवेदक का वर्तमान पता अंकित न हो), परिवार की आय का विवरण, सभी सदस्यों की आधार संख्या, परिवार में बिजली/घरेलू गैस कनेक्शन की स्थिति के लिए प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। इसके लिए आवेदक को केन्द्र संचालक को 20 रुपए देना होगा।
आवेदन करने के 30 दिन के भीतर राशनकार्ड बन जाना चाहिए। वहीं राशनकार्ड का आवेदन मंजूर होने व जारी होने की सूचना आवेदक को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।