गाड़ी चलाते समय फोन करने पर लगेगा 10 हजार तक जुर्माना

लखनऊ। गाड़ी चलाते समय फोन करने पर लगेगा 10 हजार तक जुर्माना

यूपी सरकार में 16 जून के कैबिनेट के फैसले का शासनादेश जारी किया।

दोपहिया, चार पहिया गाड़ी चलाते समय बात करने पर पहली बार 1 हजार जुर्माना।

दोबारा फोन पर बात करते पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार का कटेगा चालान।

बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर ₹1000 का लगेगा जुर्माना।

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दरों का शासनादेश जारी।

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