रात आवाजाही पर प्रतिबंध हटाया – सभी योग संस्थानों और जिम खोलने की मिली अनुमति

रात के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटाया गया, योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति होगी।

5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थानों और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन सभी जगहों पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंसिंग स्टडी पहले की तरह जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहों पर पाबंदी रहेगी।
केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत पांच अगस्त से जिम और योग के संस्थानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं, रात के कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है।

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, देशभर में कॉलेज, स्कूलों और मेट्रो को अभी बंद रखा गया है। ये सभी अनलॉक 3 में नहीं खोले जा सकेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार और ऑडिटोरियम को भी बंद रखा गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है।

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