शस्त्र लाइसेंस को लेकर गृह विभाग ने जारी किया सख्त आदेश

Dr. S.K. Srivastava

लखनऊ। शस्त्र लाइसेंस को लेकर गृह विभाग ने सख्त आदेश जारी किया।दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखना हुआ बैन। प्रदेश में लोग दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस नहीं रख सकेंगे। 13 दिसंबर 2020 तक तीसरा शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करना होगा ।29 जून तक NDAL पोर्टल पर शस्त्र लाइसेंस डाटा अपलोड करना होगा।

बिना UIN नंबर 29 जून के बाद शस्त्र लाइसेंस अवैध हो जाएंगे। नए शस्त्र लाइसेंस के लिए भी अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। NDAL पोर्टल पर ही नए शस्त्र लाइसेंस के लिए होगा आवेदन। 25 अगस्त 2020 तक आर्म्स डीलर दुकानों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यूपी गृह विभाग के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए है।

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