पीसीबी वारंटी को लेकर उपभोक्ता और कंपनी आमने-सामने, NCH तक पहुंचा मामला

Alok Verma, Jaunpur Bueauro,

पीसीबी वारंटी को लेकर उपभोक्ता और कंपनी आमने-सामने, NCH तक पहुंचा मामला

जौनपुर। एक उपभोक्ता और एयर कंडीशनर निर्माता कंपनी के बीच पीसीबी (PCB) वारंटी को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। जौनपुर निवासी आलोक वर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके हिटाची इन्वर्टर स्प्लिट एसी की पीसीबी खराब हो गई, लेकिन वारंटी को लेकर कंपनी और स्थानीय सर्विस सेंटर की ओर से अलग-अलग संकेत मिलने से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।

आलोक वर्मा के अनुसार उन्होंने वर्ष 2021 में हिटाची का 1.5 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी (मॉडल: RSOG518HDEA) खरीदा था। एसी में खराबी आने पर उन्होंने कंपनी में शिकायत संख्या 26052201991 दर्ज कराई। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) में भी शिकायत दर्ज कर दी।

उपभोक्ता का कहना है कि शिकायत दर्ज होने के बाद उन्हें कंपनी की ओर से संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि संबंधित स्पेयर पार्ट पैक कर स्थानीय सर्विस पार्टनर को भेज दिया गया है। इसके बाद कंपनी के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत की स्थिति “Pending” दिखाई देती रही।

हालांकि उपभोक्ता का आरोप है कि बाद में स्थानीय सर्विस सेंटर से संपर्क कर बताया गया कि पीसीबी उपलब्ध हो गई है, लेकिन उसके लिए भुगतान करना होगा क्योंकि पीसीबी वारंटी के अंतर्गत कवर नहीं है। उपभोक्ता ने भुगतान करने से इनकार कर दिया और वारंटी की शर्तों को लेकर स्पष्ट लिखित जानकारी मांगी है।

दूसरी ओर, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी ने शिकायत को अपनी सर्विस टीम को अग्रेषित किए जाने की बात कही है और मामले के समाधान के बाद अपडेट देने का आश्वासन दिया है। शिकायत की स्थिति अभी भी प्रक्रिया में बताई जा रही है।

मामले में मुख्य विवाद इस बात को लेकर है कि संबंधित मॉडल की पीसीबी वारंटी लागू है या नहीं। उपभोक्ता ने कंपनी से इस संबंध में स्पष्ट लिखित उत्तर देने की मांग की है। फिलहाल शिकायत का अंतिम निस्तारण नहीं हुआ है और उपभोक्ता हेल्पलाइन में मामला लंबित है।

उपभोक्ता अधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि वारंटी संबंधी विवादों में उपभोक्ताओं को कंपनी से लिखित स्पष्टीकरण लेना चाहिए तथा सभी संदेश, शिकायत संख्या और सेवा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

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