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यूपी पंचायत चुनाव: ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म, प्रधान बनाए जाएंगे प्रशासक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। इस बीच नई ग्राम पंचायतों के गठन तक योगी सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं।
सरकार का यह फैसला उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-12 के तहत लिया गया है। अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से पांच वर्ष तक ही मान्य होता है। ऐसे में वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आदेश के मुताबिक 27 मई 2026 से पुराने ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। यह व्यवस्था नई ग्राम पंचायतों की पहली बैठक होने तक या अधिकतम छह माह तक लागू रहेगी। हालांकि प्रशासकों को केवल सामान्य और नियमित कार्यों के निष्पादन की अनुमति होगी। वे कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे।
यदि किसी विशेष परिस्थिति में नीतिगत फैसला जरूरी होगा तो प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद ही उस पर कार्रवाई होगी। सरकार के इस फैसले को पंचायत प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है।