SC का केंद्र और राज्यों को निर्देश-15 दिन में सभी प्रवासी मजदूर घर पहुंचाए जाएं

Dr.S.K.Srivastava

सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए.

कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएं ।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाए. उनका डेटा इकट्ठा किया जाए, जो गांव स्तर पर और ब्लाक स्तर पर हो. इसके साथ ही उनकी स्किल की मैपिंग की जाए, जिससे रोजगार देने में मदद हो.

अगर मजदूर वापस काम पर लौटना चाहते हैं तो राज्य सरकारें मदद करें.

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