दो साल तक Phd.की शोध छात्रा का शोषण करने व पीएचडी खराब करने की धमकी देने वाला प्रोफेसर प्रयागराज से गिरफ्तार

ब्यूरो,

 

 दो साल तक Phd.की शोध छात्रा का शोषण 

Phd. खराब करने की धमकी देने वाला प्रोफेसर प्रयागराज से गिरफ्तार

यूपी की डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि के खंदारी कैंपस स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस का रसायन विभाग का प्रोफेसर गौतम जैसवार प्रयागराज में छिपा था। शोध छात्रा के शारीरिक शोषण, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने उसे नैनी (प्रयागराज) स्थित हॉस्टल से पकड़ा। मुकदमा लिखे जाने के बाद वह आगरा से फरार हो गया था। अपना मोबाइल बंद कर लिया था। हाईकोर्ट से राहत के लिए प्रयागराज भागा था।

बरहन निवासी छात्रा पीएचडी कर रही है। सिकंदरा निवासी प्रोफेसर गौतम बिहारीलाल जैसवार उसका को गाइड है। छात्रा ने 26 अक्तूबर को न्यू आगरा थाने में प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। पुलिस को बताया कि पीएचडी शुरू करते ही प्रोफेसर ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसे अकेले में अपने ऑफिस में बुलाता था। उसके साथ गलत हरकत करता था। उससे प्यार का नाटक करने लगा। शादी का वादा किया। उसे लेकर बरसाना और खजुराहो गया। वहां उसका शरीरिक शोषण किया। जब भी मन करता उसे पास बुला लेता। बाद में शादी की कहने पर उसके साथ अभद्रता करने लगा। शादी का दबाव बनाने पर उसे बेरहमी से पीटा। उसका मोबाइल तोड़कर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया।

हर बार यही धमकी देता था कि पीएचडी बर्बाद कर देगा। वह भयभीत है। उसे इंसाफ चाहिए। पुलिस ने पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। कोर्ट में पीड़िता ने एफआईआर का समर्थन किया। प्रोफेसर की कलई खोलकर रख दी। पुलिस को आरोपित प्रोफेसर गौतम जैसवार की तलाश थी। वह आगरा से भाग गया था। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने उसकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगाई थीं। सर्विलांस की मदद से पुलिस नैनी (प्रयागराज) पहुंची।

पुलिस कर्मी सादा कपड़ों में छात्र बनकर घूमे। छानबीन में पता चला कि प्रोफेसर गौतम जैसवार संगम हॉस्टल के बराबर वाले हॉस्टल में ठहरा है। प्रोफेसर को यह अंदाजा नहीं था कि पुलिस यहां तक आ जाएगी। उसे यह लग रहा था कि हॉस्टल में दबिश से पहले पुलिस को वार्डन से अनुमति लेनी पड़ेगी। आगरा पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। हॉस्टल में प्रोफेसर का कमरा घेर लिया। आरोपित प्रोफेसर को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां सुनवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

आरोपित प्रोफेसर गौतम जैसवार के खिलाफ बीएनएस की धारा 69, 115(2) व 351(2) के तहत कार्रवाई की गई है। बीएनएस में 69 नई धारा है। आईपीसी में इस धारा का प्रावधान नहीं था। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से शादी का झूठा वादा करके या धोखे से यौन संबंध बनाता है और उसका इरादा शादी करने का नहीं था। तब यह धारा लगाई जाती है। इसमें 10 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है।

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