अभियुक्त न्यायालय उठने तक की सजा व मु0-2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित

आलोक वर्मा, जौनपुर ब्यूरो,

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत थाना खेतासराय ,जौनपुर में अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थ का अपराध कारित करने के अपराध में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से अभियुक्त को धारा-60 आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक के सजा व मु0-2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थ का अपराध कारित करने के अपराध के सम्बंध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना खेतासराय में मु0अ0सं0-279/17 धारा-60 आबकारी अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी और आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत डा0 अजय पाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी शाहगंज के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 19.12.2023 को माननीय न्यायालय एसीजे-1, जौनपुर द्वारा अभियुक्त संदीप गुप्ता पुत्र राम प्रताप गुप्ता नि0-सुम्बुलपुर थाना खेतासराय, जौनपुर को धारा-60 आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व मु0-2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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