निलंबित IPS अफ़सर मणिलाल पाटीदार की जमानत याचिका खारिज़

ब्यूरो,

निलंबित IPS अफ़सर मणिलाल पाटीदार की जमानत याचिका खारिज़।

कुछ दिन पहले ही मिला था मणिलाल पाटीदार क़ो ज़मानत।

60 दिन में पुलिस द्वारा चार्जशीट ना दाखिल करने के आधार पर मिला था ज़मानत।

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट मे दी थी ज़मानत के खिलाफ चुनौती।

अधिवक्ता मनीष कुमार त्रिपाठी ने मामले की गंभीरता क़ो कोर्ट क़ो बताया।

कोर्ट ने अधिवक्ता मनीष कुमार त्रिपाठी क़ो सुनने के बाद निलंबित आईपीएस की ज़मानत की रद्द।

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