13 मई के स्थान पर 21 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

आलोक वर्मा, जौनपुर,

13 मई के स्थान पर 21 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर महोदया के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के तत्वावधान में 21 मई 2023 दिन रविवार को प्रातः 10ः00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर, जौनपुर एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ई-चालान व आर्बिट्रेशन के निष्पादन वाद, प्री-लिटिगेशन (वाद-पूर्व) स्तर पर पारिवारिक/दाम्पत्य विवाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, धन वसूली वाद, श्रम एवं सेवायोजन विवाद, विद्युत, जल बिल एवं अन्य प्रकार के बिलों के भुगतानों के विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), भरण-पोषण वाद तथा अन्य प्रकार के आपराधिक शमनीय व सिविल वाद तथा विभिन्न न्यायालयों में लम्बित आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, श्रम एवं सेवायोजन विवाद, विद्युत, जलकर बिल एवं अन्य प्रकार के बिलों के भुगतानों के विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित) पारिवारिक वाद (विवाह विच्छेद सम्बन्धित वादों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा में वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित विवाद, आपसी सुलह-समझौतें के आधार पर निस्तारित होने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा।
अतः वादकारी एवं अधिवक्ता गण अपने-अपने वादों से सम्बन्धित न्यायालयों में सम्पर्क स्थापित कर वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु संदर्भित करायें एवं अधिकतम वादों का निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ उठायें। उक्त जानकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी./सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशान्त कुमार ने दी है।

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