उन्नाव रेप मामले में सेंगर की जमानत याचिका पर सीबीआई और पीड़ित पक्ष को नोटिस जारी

ब्यूरो,

उन्नाव रेप मामले में दोषी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सीबीआई और पीड़ित पक्ष को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस पर 25 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा। उन्नाव रेप कांड मामले में कुलदीप सिंह सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। रेप कांड में 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को उम्र कैद की सजा और 25 लाख का जुर्माना लगाया था। रेप कांड का मामला वर्ष 2017 में सामने आया था।

आज मामले में सुनवाई के दौरान कुलदीप दसिंह सेंगर के वकील ने कोर्ट को बताया कि वारदात के समय पीड़िता नाबालिग नहीं थी इसलिए पाक्सो ऐक्ट के तहत दी गई सज़ा सही नहीं है। वकील ने कोर्ट से पीड़िता से उससे जन्म प्रमाणपत्र पेश करने का निर्देश देने की मांग किया ताकि यह पता चल सके कि पीड़िता वारदात के समय नाबालिग थी या नहीं।

उनाव रेप मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में ज़मानत अर्ज़ी दाखिल किया है। याचिका में कुलदीप सिंह सेंगर ने CRPC की धारा 391 के तहत अतिरिक्त सबूत मांग को लेकर बजी अर्ज़ी दाखिल किया है। अर्ज़ी में कहा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सेंगर की अपील पर मुकदमा चलाने के लिए यह ज़रूरी है। कुलदीप सिंह सेंगर ने याचिका में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दिसंबर 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप मामले में सुनवाई गई उम्रकैद की सज़ा और 25 लाख का जुर्माने को चुनौती दी है।

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