‘आप’ विधायक प्रकाश जारवाल ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ली

डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में देवली से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जारवाल की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को बचाव पक्ष ने वापस ले ली। आरोपी विधायक की तरफ से उनके वकील रवि दराल ने राउज एवेन्यू अदालत से यह याचिका वापस ले ली, दरअसल, बचाव पक्ष की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि उनका मुवक्किल चार दिन की रिमांड पर दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। ऐसे में अब अग्रिम जमानत का औचित्य नहीं रह जाता। लिहाजा रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद जमानत याचिका दाखिल करने पर निर्णय लिया जाएगा।

चार दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया : आत्महत्या के इस मामले में रविवार को आरोपी विधायक प्रकाश जारवाल और सह आरोपी कपिल नागर को तिहाड़ जेल स्थित विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां से दोनों आरोपियों को चार दिन की रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इससे पहले पुलिस ने शनिवार शाम आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल और उनके साथी कपिल नागर को साकेत से हिरासत में लिया था। जारवाल और कपिल नागर को डॉक्टर राजेन्द्र सिंह की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। डॉक्टर राजेन्द्र सिंह की आत्महत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी विधायक प्रकाश जारवाल के वकील रवि दराल को भी पूछताछ के लिए मंगलवार को बुलाया है। इसके लिए बकायदा अधिवक्ता रवि दराल के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष जांच इकाई ने नोटिस जारी किया है।

मामले की जांच कर रही पुलिस के अनुसार, बीती 18 अप्रैल को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने स्थानीय विधायक प्रकाश जारवाल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। वहीं, आरोपी विधायक और उनके साथी के खिलाफ शुक्रवार को अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। शनिवार को पुलिस ने विधायक प्रकाश जारवाल और उनके साथी को साकेत इलाके से गिरफ्तार कर लिया था।

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