ब्यूरो,
,रेप पीड़िता का अपने पक्ष में बयान दर्ज कराने के लिए अपने कम्पनी के पूर्व निदेशक को धमकी देकर पीड़िता के नाम जमीन लिखवाने के मामले में आरोपी सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत मिल गई।एमपीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने आरोपी को 50-50 की दो जमानत और निजी मुचलका दाखिल करने पर इस मामले में रिहा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने जमानत आदेश पारित करके आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को आदेश दिया कि वह इस मामले के किसी गवाह को न तो प्रभावित करेगा और न ही किसी प्रकार का कोई दबाव बनाएगा,साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नही करेगा साथ ही मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवश्यक होने पर हाजिर होगा और मुकदमे की सुनवाई में सहयोग करेगा।
पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की कंपनी के निदेशक रहे बृज भुवन चौबे ने 17 सितम्बर2020 को गोमतीनगर विस्तार में आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, अनिल प्रजापति और चित्रकूट की महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।कोर्ट में जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान आरोप लगाकर बताया गया कि चित्रकूट की रहने वाली महिला ने पूर्व में गायत्री प्रजापति समेत अन्य के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इस मुकदमे में गायत्री प्रजापति के पक्ष में दुराचार पीड़िता का बयान कराने के लिए आरोपियो ने वादी की पत्नी की गोमतीनगर विस्तार स्थित जमीन को धमकी देकर जबरन चित्रकूट निवासिनी दुराचार पीड़िता के नाम करवा दिया।
नोट – पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को रेप के मामले में जमानत नहीं मिली है,बल्कि धमकी देने के मामले में दर्ज मुकदमे में जमानत मिली है.गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर. कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को 50-50 हजार की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का निजी बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है.