आईएस-191 माफिया मुख्तार अंसारी गैंग का सहयोगी वसूली माफिया सूरेश सिंह तथा दिव्यांशु राय (हत्यारा गैंग डी-60 के सदस्य) की अपराध से अर्जित अवैध धन से क्रय की गयी 01 करोड़ 83 लाख 21 हजार 850 रूपये मूल्य की चल/अचल सम्पत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट मऊ पुलिस द्वारा जब्त-
संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध मऊ पुलिस-प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.06.2021 को माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस-191 के सहयोगी वसूली गिरोह डी-34 के सदस्य सूरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह निवासी पकड़ी थाना घोसी हाल पता भीटी थाना कोतवाली तथा हत्यार गैग डी-60 के सदस्य दिव्यांशु राय पुत्र अरविंद राय निवासी काछीकला थाना कोपागंज जनपद मऊ के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए कुल 01 करोड़ 83 लाख 21 हजार 850 रूपये मूल्य की अपराध से अर्जित अवैध धन से क्रय की गयी चल/अचल सम्पत्ति को जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा दिनांक 18.06.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में जब्त किया गया।
माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी अवैध वसूली गिरोह के सदस्य, मऊ में चिन्हित वसूली माफिया (डी-34 गैंग) सुरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह निवासी भीटी थाना कोतवाली जनपद मऊ द्वारा अपनी पत्नी ऊषा सिंह व अपनी भाभी प्रेमलता सिंह के नाम से क्रय किया हुआ मुहल्ला भीटी तहसील सदर स्थित आ0न0 990 रकबा 16 कड़ी जमीन व उसपे बना दो मंजिला मकान जिसमें दुकाने भी है जिसकी कुल बाजार कीमत 01 करोड़ 82 लाख 73 हजार 600 रूपया (जमीन तथा मकान सहित) को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट जब्त किया गया। साथ ही साथ उक्त मकान में यूनियन बैक आफ इंडिया की शाखा व एटीएम तथा यूपी कोओपरेटिव फेडरेशन का कार्यालय है जिसका मासिक किराया 18 हजार 256 रूपये आता है जिसको शासकीय कोष में जमा कराया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व उक्त सुरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह निवासी भीटी थाना कोतवाली की 04 करोड़ 79 लाख 95 हजार रूपये मूल्य के ईट भट्टे सहित विभिन्न प्रकार के वाहनों को जब्त किया जा चुका है।
इस तरह सुरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह निवासी भीटी थाना कोतवाली की अब तक कुल 06 करोड़ 62 लाख 68 हजार 600 रूपये की चल/अचल सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है।
मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस-191 के सहयोगी हत्यारा गिरोह डी-60 का सदस्य तथा दिनांक 06.05.2020 को थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सहरोज में ग्राम प्रधान व उनके देवर पर जानलेवा हमला करने में सामिल दिव्यांशु राय पुत्र अरविंद राय निवासी काछीकला थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से क्रय की गयी 48 हजार 250 रूपये मूल्य की सम्पत्ति मोटरसाइकिल सूपर स्पलेण्डर (यूपी 54 एई 2464) को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट जब्त किया गया।
इस तरह मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस-191 के सदस्यों/सहयोगियों के विरूद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा दिनांक 19/06/2021 को कार्यवाही करते हुए 01 करोड़ 83 लाख 21 हजार 850 रूपये मूल्य की चल/अचल सम्पत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त की गयी।
सोशल मी़डिया सेल
कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी