शनिवार को कोविड-19 के गाइडलाइन से संबंधित नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है. कर्फ्यू टाइमिंग को 7 बजे से बढ़ाकर 9 बजे कर दिया गया. होटल, रेस्टोरेंट कोविड नियम का पालन करते हुए खोले जाएंगे. शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी. मॉल सोमवार से शुक्रवार तक की खोलने जैसे निर्णय लिए गए हैं.
पी सीएम योगी आदित्यनाथ. (फाइल फोटो)
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे कोविड-19 के एक्टिव केस कम हो रहे हैं. वैसे ही योगी सरकार कोविड गाइडलाइन में बदलाव कर रही है. इन्हीं बदलाव के तहत 21 जून दिन सोमवार से उत्तर प्रदेश में नाईट कर्फ्यू का समय रात 9 बजे तक बढ़ा दिया गया है. इसी के साथ प्रदेश में बाजार, मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल, स्ट्रीट फूड, मिठाई की दुकान, फास्ट फूड, स्मारक, पार्क, गार्डन, चिड़ियाघर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए खोले जाएंगे. इनमें से उन जगहों पर जहां पर भीड़ अधिक इकट्ठा होती है. जैसे होटल, रेस्टोरेंट में कुर्सियां करीब रखी जाती है, तो एक कुर्सी को छोड़कर दूसरे पर ‘यहां न बैठे’ लिखा रखा होना चाहिए. रेस्टोरेंट्स, मॉल सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगे.
शनिवार के दिन चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसके अनुसार कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूट उस समय खत्म हो जाएगी. जिस दिन जिले के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पेश की जाने वाली रोजाना की कोविड एक्टिव केस की संख्या 500 से अधिक हो जाएगी. साथ ही दूसरी कई ढील भी खत्म कर दी जाएगी. दिशा निर्देश के अनुसार प्रदेश में अभी जिम सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल स्टेडियम को खोलने की इजाजत नहीं है. साप्ताहिक बंदी अभी भी लागू रहेगी.
सोमवार 21 जून से सभी सरकारी ऑफिस में पहले की तरह सभी 100 फ़ीसदी कर्मचारी वापस काम पर लौटेंगे. यही नियम प्राइवेट कंपनियों पर भी लागू रहेगा. कई जो प्राइवेट कंपनी वर्क फ्रॉम होम करवाना चाहती है. वो करा सकती है. सरकारी ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस में दोनों जगह कोरोना सहायता डेस्क बनाना जरूरी है. खुले स्थानों पर शादी समारोह या कोई दूसरा समारोह में 50 लोगों को बुलाने की इजाजत दी गई है.वहीं उच्च शिक्षण संस्थान, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के टीचरों को स्कूल में प्रशासनिक कार्य करने के लिए आने जाने की छूट है.