झारखंड में अनलॉक-3 का ऐलान, दुकानें 4 बजे तक खुल सकेंगी, शॉपिंग मॉल को भी मिली छूट

झारखंड में अनलॉक-3 का ऐलान, दुकानें 4 बजे तक खुल सकेंगी, शॉपिंग मॉल को भी मिली छूट

झारखंड में अनलॉक-3 का ऐलान मंगलवार को कर दिया गया। इस बार भी कई नई राहतों को जोड़ा गया है। सभी दुकानें अब शाम चार बजे तक खुल सकेंगी। शापिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। वीकली लॉकडाउन पहले की तरह लागू रहेगा। शनिवार शाम चार बजे से सोमवार की सुबह तक सबकुछ बंद रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ झारखंड मंत्रालय में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद अनलॉक-3 को लेकर फैसले लिये गए। 

प्वाइंट में जानिये क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा


1.सभी जिलों में दुकानें 4 बजे शाम तक खुल सकेंगी।
2.शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेंगे।
3.सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 4 बजे तक खुल सकेंगे।
4.शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल-किराना दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे।
5.शेष पाबंदी पहले की तरह जारी रहेंगी।
6.सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स आदि बंद रहेंगे।
7.स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे।
8.समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
9.आंगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
10. पांच व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति।
12.धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।
13.जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
14.बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी।
15.राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी।
16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।
17.निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।
18.कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वालों को 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा।
19.सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
20.आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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