यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आरटीओ में आकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए आपके पास वाहन प्रशिक्षण केंद्र का सर्टिफिकेट होना चाहिए. इस प्रमाणपत्र से मान लिया जाएगा, कि आपको वाहन चलाने में कुशलता हासिल है.
लखनऊ: यूपी में अब बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए ही लोगों का डीएल बन जाएगा. इसके लिए आपको आरटीओ आने की भी जरूरत नहीं होगी. यूपी परिवहन विभाग सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के बाद राज्य में हर जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा. इन केंद्रो पर लोगों को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा. टेस्ट में सफल होने वाले लोगों को अच्छा चालक मान लिया जाएगा. जिसके बाद उन्हें आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने की जरूर नहीं होगी.
राज्य के हर जिलों में कम से कम दो-दो प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएगे. जहां आकर लोगों वाहन चलाने के गुण सीख सकते है. प्रशिक्षण केंद्र पर समय-समय पर लोगों का टेस्ट लिया जाएगा. इसमें सफल होने वालों को प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जिसके बाद आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी. डीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रमाणपत्र को स्कैन करके लगाना होगा. जिसके बाद आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा. प्रमाणपत्र होने की स्थिति में आपको कुशल चालक मान लिया जाएगा.
यूपी परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया, कि 7 जून को मंत्रालय की ओर से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी. अधिसूचना में राज्य के हर जिले में प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए. ऑनलाइन आवेदन में परिवर्तन हो जाने के कारण साफ्टवेयर में भी बदलाव किया जाएगा. साथ ही हर जिलों में दो ट्रेनिंग सेंटर के लिए आवेदन लिए जाएगे. अधिसूचना में कहा गया है कि ट्रेनिंग सेंटर पर केंद्र सिमुलेटर और ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होगा.