बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का पोता गैंगरेप केस में गिरफ्तार

उत्‍तर प्रदेश के भदोही में गैंगरेप के मामले में विधायक विजय मिश्रा का पोता सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्केस्ट्रा गायिका ने विधायक विजय मिश्रा, बेटे विष्णु मिश्रा और पोते विकास मिश्रा उर्फ ज्योति के खिलाफ गैंगरेप का आरोप लगाते हुए 18 अक्टूबर को केस दर्ज कराया था। विधायक पहले से जेल में हैं। बेटा फरार है। उसका लुक आउट नोटिस भी जारी है।कौलापुर मोड़ से विकास को गिफ्तार किया गया।

युवती के अनुसार 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उसे टीम के साथ प्रचार-प्रसार के लिए बुलाया गया था। उस दौरान असलहा दिखाकर विधायक ने कई बार उसके साथ दुराचार किया। उनके बेटे विष्णु मिश्रा और विकास मिश्रा ने भी रेप किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इससे वह डरकर मुंबई चली गई। पीड़िता ने कहा कि विधायक के जेल जाने से उसे न्याय की आस जगी। इस पर वह न्याय की गुहार लगाने पहुंच गई। गोपीगंज थाने विधायक विजय मिश्रा, बेटे विष्णु मिश्रा व विकास मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 376डी, 342 व 506 के तहत केस दर्ज था। 

बता दें कि पिछले कुछ महीनों से लगातार विधायक पर शिकंजा कसा जा रहा है। रिश्तेदार ने विधायक के परिवार पर प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। उसी मामले में विधायक को एमपी से पकड़ा गया था। इन दिनों वह आगरा जेल में बंद हैं। एमएलसी पत्नी रामलली मिश्र को सशर्त हाईकोर्ट से जमानत मिली है। उसी मामले में आरोपित बेटे विष्णु मिश्रा फरार चल रहे हैं।

इसके पहले पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगरेप मामले में विधायक विजय मिश्र, उनके बेटे विकास मिश्रा की गिरफ्तारी पर रोक और प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला प्रतीत होता है। ऐसे में एफआईआर में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने विधायक विजय मिश्र, बेटे विष्णु मिश्र और विकास मिश्र की याचिका पर उनके वकील और सहायक शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय को सुनने के बाद दिया था। 

भदोही के गोपीगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता का आरोप है कि विधायक उसका वर्ष 2014 से यौन शोषण कर रहे हैं। डरा धमकाकर उन्होंने कई बार दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बना लिया है। फिर उसके आधार पर यौन शोषण करते आ रहे हैं। पीड़िता ने विधायक के पुत्र विष्णु मिश्र और विकास मिश्र पर भी सामूहिक दुष्कर्म में शामिल होने का आरोप लगाया है। विधायक की ओर से कहा गया है घटना की प्राथमिकी काफी देर से दर्ज कराई गई है। घटना 2014 की बताई जा रही है। इससे स्पष्ट है, कि जो कुछ भी हुआ उसमें पीड़िता की सहमति थी। यह भी कहा गया कि पीड़िता के अन्य लोगों से भी शारीरिक संबंध हैं। उसने पहले भी कई लोगों के खिलाफ इस प्रकार की शिकायत दर्ज कराई हैं। इससे साफ है कि समाज के प्रभावशाली लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत कर उन्हें ब्लैक मेल करना पीड़िता की आदत है।

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