किरायेदारी को लेकर योगी सरकार एक नया कानून लाने जा रही है…
योगी सरकार उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अध्यादेश लाने जा रही है…
आवास विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है, जल्द इसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है…
नए कानून के तहत मकान मालिक और किराएदार दोनों का हित सुरक्षित होंगे…
कानून लागू होने के बाद मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया भी नहीं बढ़ा पाएंगे….
आवासीय पर 5% और गैर-आवासीय पर 7% सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा….
किराएदार के लिए नियम होगा कि उसे रहने वाले स्थल की देखभाल करनी होगी…
अगर वह दो माह किराया नहीं दे पाएगा तो मकान मालिक उसे हटा सकेगा….
किराएदार घर में बिना पूछे तोड़फोड़ भी नहीं कर पाएगा….
इसके तहत बिना एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख पाएगा…
मकान मालिक को किराएदार की जानकारी किराया प्राधिकरण को देनी होगी…
नए कानून के तहत किराएदारी के संबंध में मकान मालिकों को तीन माह के अंदर लिखित अनुबंध पत्र किराया प्राधिकारी को देना होगा…
सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकाय, छावनी परिषद में यह कानून लागू नहीं होगा….