एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ दो आपराधिक मामलों में जारी गैर जमानती वारंट शनिवार को निरस्त कर दिया और उन्हें 50 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश जारी किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार को विशेष अदालत में जोशी ने आत्मसमर्पण किया था और वारंट वापस लेने का अनुरोध किया।
उल्लेखनीय है कि उनके खिलाफ 2012 में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का एक मामला थाना कृष्णा नगर से, जबकि 2015 में धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड-फोड़ करने व पुलिस बल पर हमला करने आदि का एक अन्य मामला थाना हजरतगंज से संबद्ध है। विशेष अदालत से इन दोनों मामलो में रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी किया था। आपको बता दें कि एमपी-एमएलए के विशेष जज पवन कुमार राय ने चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन करने के एक मामले में रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। उन्होंने उनके जमानतदारों को भी नोटिस जारी किया था।
17 फरवरी, 2012 को इस मामले की एफआईआर सर्विलांस टीम के स्टैटिक मजिस्ट्रेटट मुकेश कुमार ने थाना कृष्णानगर में दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी बजरंगनगर में जनसभा कर रही थीं। विवेचना के बाद इस मामले में रीता बहुगुणा के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के साथ ही आईपीसी की धारा 188 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया।