किसानों के हित में सीएम याेगी का बड़ा फैसला – मंडी टैक्स घटाने का ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों को दिवाली का तोहफा देते हुए मंडी टैक्स घटाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने किसानों को मंडियों में बेहतर सुविधा प्रदान करने एवं मंडियों में कार्य कर रहे व्यापारियों के प्रोत्साहन हेतु मंडी शुल्क की दर को 02 प्रतिशत से घटाकर मात्र 01 प्रतिशत किए जाने का आदेश दिया है। मंडियों में विकास कार्यों को गति प्रदान के लिए विकास शुल्क की दर (0.5 प्रतिशत) यथावत रहेगी। अतः अब मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने पर वर्तमान में लागू 2.5 प्रतिशत के स्थान पर कुल 1.5 प्रतिशत कर ही देय होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने कृषकों को मंडियों में बेहतर सुविधा प्रदान करने एवं मंडियों में कार्य कर रहे व्यापारियों के प्रोत्साहन हेतु मंडी शुल्क की दर को 02 प्रतिशत से घटाकर मात्र 01 प्रतिशत किए जाने का आदेश दिया है।

कोविड के कारण बदली परिस्थितियों में भी प्रदेश के 14.82 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले बोनस का तोहफा दिया है। बोनस की अधिकतम धनराशि  7000 रुपये तय की गई है। 25 फीसदी धनराशि का भुगतान नगद और 75 फीसदी धनराशि कर्मचारी के भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा की जाएगी। बोनस दिए जाने पर सरकार के खजाने पर 1022.75 करोड़ का भार पड़ेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोनस दिए जाने की मंजूरी दी। इसका लाभ राज्य के 14 लाख 82 हजार 187 कर्मचारियों को मिलेगा। बोनस दिए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट के माध्यम से साझा किया है। 

बोनस की 75 प्रतिशत धनराशि कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी, जबकि 25 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं है, उन्हें धनराशि का आहरण कर उससे एनएससी प्रदान की जाएगी अथवा संबंधित धनराशि पीपीएफ खाते में जमा की जाएगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर 31 मार्च  2020 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा 30 अप्रैल 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा।

तदर्थ बोनस के भुगतान की गणना के लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा ₹ 7000 रुपये होगी। 30 दिन की परिलब्धियां तदर्थ बोनस के रूप में दी जाएंगी। तदर्थ बोनस की सुविधा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी मिलेगी। ऐसे दैनिक वेतन कर्मचारी जिन्होंने छह कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में 31 मार्च 2020 को 03 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य किया हो और 05 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 03 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन कार्यरत रहे हों। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में तदर्थ बोनस के आगणन के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियां ₹1200 प्रतिमाह मानी जाएगी। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *